New Delhi: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने नई दिल्ली के सभी संपत्ति मालिकों और खाली भूमि व भवनों के निवासियों को सूचित किया है कि वे 2024-25 वित्तीय वर्ष के बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि यह भुगतान 30 जून 2024 से पहले किया जाए।
दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन करके कई संपत्ति करदाता अपने संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। वे नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन लेनदेन तरीकों के माध्यम से भी कर का भुगतान कर सकते हैं और एमसीडी ने संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति पर जियो-टैग लगाने की सलाह दी है।
लोगों के लिए कर भुगतान को आसान बनाने के लिए संपत्ति विभाग 30 जून 2024 तक खुला रहेगा। एमसीडी द्वारा खोले गए 800 शिविरों के कारण 24,000 से अधिक करदाताओं ने अपना कर चुकाया है। शिविर आयोजित करने के लिए आरडब्ल्यूए मार्केट एसोसिएशन संबंधित क्षेत्रीय संपत्ति कर विभाग से सहायता के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
Decrease in tax collection
वर्ष 2023-2024 में कर संग्रह की अंतिम तिथि थी। इस दौरान Rs 2,137 करोड़ का संपत्ति कर संग्रह हुआ, जो पिछले वर्ष 2022-2023 के संग्रह से Rs 280 करोड़ कम है। एमसीडी विभाग ने पिछले वर्ष के सभी करदाताओं को अग्रिम बिल भेजे थे।
इस वर्ष करदाताओं की संख्या भी कम हो गई, जो पिछले वर्ष 13.29 लाख थी और इस वर्ष 2023-2024 में 12.38 लाख रह गई। 2022-2023 में समृद्धि योजना के कारण अतिरिक्त Rs 400 करोड़ का संग्रह हुआ था। इस वर्ष 2023-2024 में कोई समृद्धि योजना लागू नहीं की गई।