राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वहीं, बिहार से बाहर रहने वाले बिहारी भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिहार आने की जरूरत नहीं है।
Bihar Ration Card:केंद्र सरकार देश के करोड़ों लोगों को हर महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मुफ्त राशन मुहैया कराती है. केंद्र सरकार ने पीडीएस के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है. इसका मतलब है कि आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा.
राशन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी
आपूर्ति विभाग ने कहा है कि अब लाभार्थी 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार या तो तय समय के भीतर राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा या फिर जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है, उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा और प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
गौरतलब है कि फरवरी 2017 में केंद्र सरकार ने पीडीएस के तहत लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था। ऐसा नहीं करने पर मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। मुफ्त राशन पाने के लिए राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना होगा।
अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार का कदम
सरकार ने इस योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और जरूरतमंदों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। लाभार्थियों को नई समयसीमा तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केवाईसी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
इन राज्यों में रहने वाले लोगों को लाभ
आपूर्ति विभाग ने कहा है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में रहने वाले बिहार के उपभोक्ता नजदीकी डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।