New Traffic Rules: सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है अब वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर अब यह दंडनीय अपराध होगा। वाहन बीमा न लेने पर अब आपको जेल भी हो सकती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, अगर आप बिना वैध मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाते हैं, तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी जोखिमों को कवर करने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता होने का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी मदद से दुर्घटनाओं के समय पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा सकती है। जानकारी के अनुसार, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना वाहन चलाते हैं या किसी और को चलाने देते हैं, तो आपको जुर्माने और जेल का सामना करना पड़ सकता है।
जल्द से जल्द अपनी पॉलिसी रिन्यू करवा लें
अगर आपके वाहन का बीमा समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है, तो तुरंत पॉलिसी का नवीनीकरण करवा लें। अन्यथा, यह चूक आपको भारी पड़ सकती है। इन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारियों पर है।