Income Tax: समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने में टीडीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह सरकार द्वारा जारी एक व्यवस्था है जिसमें करदाता की आय से काटा गया कर शामिल होता है।
टीडीएस क्या है।
सरकार ने टीडीएस को कर चोरी रोकने के लिए शुरू किया था, जो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है इसमें किसी भी वेतन, ब्याज, किराया या पेशेवर शुल्क का भुगतान करने से पहले एक निश्चित राशि में कर के रूप में काटा जाता है।
टीडीएस से अधिक राशि कटने पर, करदाता आईटीआर भरते समय इसे अपने लाभ के लिए दावा कर सकता है फॉर्म 26एएस में इस टीडीएस कटौती से संबंधित राशि की जानकारी होती है।
फॉर्म 26एएस में ये जानकारी होती है
फॉर्म 26एएस के भाग ए में पूरे कारोबारी वर्ष में आय से कटे गए टीडीएस की जानकारी होती है इसमें टीडीएस कटौतीकर्ता का नाम, टैन नंबर, आय का स्रोत, टीडीएस जमा करने की तिथि और अन्य विवरण दी जाती है।
फॉर्म 26एएस में दी गई टीडीएस जानकारी को सत्यापित करने के बाद ही आगे की कदम सूचना के लिए तय करें अगर फॉर्म 26AS में टीडीएस से संबंधित जानकारी फॉर्म 16 से मेल नहीं खाती, तो इस मुद्दे पर क्या करें?
यदि फॉर्म 26AS में टीडीएस से जुड़ी जानकारी सही नहीं है या इसमें कोई गलती है तो क्या करें
यदि फॉर्म 26AS में टीडीएस से जुड़ी जानकारी में कोई गड़बड़ी हो या सही नहीं हो, तो करदाता उसे संशोधन कर सकता है आयकर विभाग ने इसके लिए करदाताओं को सुविधा प्रदान की है।
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करदाता अपनी योग्यता दर्शाकर फॉर्म 26AS में दी गई टीडीएस जानकारी में संशोधन कर सकता है वह उसे गलत पैन नंबर से टैक्स कटने या आयकर विभाग को अवैध टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने जैसे मामलों में संशोधन नहीं कर सकता।
इसी कारण आयकर विभाग द्वारा भी यह सुझाव दिया जाता है कि करदाता फॉर्म 26AS में दर्शाई गई जानकारी को सत्यापित कर लें अगर उस जानकारी में त्रुटि होती है, तो उसे सही करवा लें। इसके लिए करदाता टीडीएस/टीसीएस सुधार विवरण भी देने का अवसर होता है।