केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर जनता के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं चलाती रहती है इसी क्रम में मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत उन माता पिता को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास एक भी पुत्र नहीं है केवल बेटियां हैं. वृद्धावस्था में मनुष्य को सहारे की जरूरत होती है क्योंकि वह स्वयं कार्य करके अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकता, ऐसे में यदि किसी दम्पत्ति को पुत्ररत्न की प्राप्ति नहीं हुई है तो वृद्धावस्था में उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता क्योंकि विवाह के पश्चात पुत्रियां अपने ससुराल चली जाती है इसीलिए इस योजना के तहत सरकार द्वारा ₹600 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें वृद्धावस्था में जीवनयापन करने में कोई भी कठिनाई न हो
यदि आप भी मध्यप्रदेश के निवासी हैं और आपके एक भी पुत्र नहीं है सिर्फ बेटियां हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढें.
जानें क्या है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके एक भी पुत्र नहीं है तथा एक से अधिक पुत्रियां हैं ऐसी स्थिति मेंसरकार उन्हें पेंशन के रूप में 600 रुपए हर महीने प्रदान करेगी जिससे उन्हें वृद्धावस्था में जीवन यापन करने में कोई कठिनाई न हो इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2013 को की गई थी और आज यह एक सफलऔर कल्याणकारी योजना के रूप में उभरी है.
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जानें क्या है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना से वृद्धावस्था में उन लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी जिनके एक भी पुत्र नहीं है ₹600 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्राप्त करके वृद्धावस्था में खुशी से जीवनयापन कर सकते हैं उन्हें किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एक सफल और कल्याणकारी योजना है
जानें क्या है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के आवेदन के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को उन सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिये निर्धारित की गई है जो कि निम्नलिखित हैं-
- इस योजना का लाभ सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासी परिवार को ही दिया जाएगा.
- योजना के लिए उन्हीं लोगों को पात्र माना जाएगा जिनके पास एक भी पुत्र नहीं है केवल पुत्रियां ही है.
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- एक दंपति जोड़े में से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिये या कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए
- आधार कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दम्पत्ति का संयुक्त फोटो
- पुत्र न होने का प्रमाण पत्रआदि
यदि आपके पास ये सभी आवश्यक दस्तावेज हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
जानें क्या है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जाता है.
- आवेदन के लि आपको अपने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से इस योजना का फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका में संपर्क करना होगा.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा सभी प्रकार की जानकारियां सही से भरने के बाद फॉर्म के साथ संबंधित डाक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा.
- इसके बाद जिला पंचायत या नगरपालिका के किसी संबंधित कर्मचारी के पास फॉर्म जमा करना होगा
- वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान दिया जायेगा.
निष्कर्ष
आज के इस आर्टिकल में हमने आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना से संबंधित पूरी जानकारी दी है इसके अलावा अगर आप किसी अन्य योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं.