7th Pay Commission Update: अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारी हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि जनवरी 1, 2024 से राज्य के कर्मचारियों, सहायक शैक्षिक और तकनीकी शैक्षिक संस्थानों के स्थायी और पूर्णकालिक कर्मचारियों, नगरीय स्थानीय निकायों और UGC वेतनमान धारकों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।
किसे मिलेगा लाभ
यह वृद्धि केवल उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने 1 जनवरी 2006 से संशोधित नई वेतन संरचना का चयन नहीं किया है, या जिनके वेतनमान संशोधित नहीं हुए हैं और वे पांचवें वेतन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नई वेतन संरचना में काम कर रहे हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रसंस्कृत किया गया है।
बकाया भुगतान
1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक देय शेष महंगाई भत्ता राशि आयकर एवं उपकर की कटौती के पश्चात कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। इसे 1 जून 2025 से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो शेष राशि उसके पीपीएफ में जमा कर दी जाएगी अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में दे दी जाएगी।
कैसे मिलेगी बकाया राशि
निम्नलिखित कर्मचारियों को पूरी बकाया राशि नकद मिलेगी
जिन कर्मचारियों की सेवाएं इस सरकारी आदेश के जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं,
या जो 1 जनवरी 2024 से लेकर सरकारी आदेश जारी होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं,
या अगले 6 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
इन कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की शेष राशि नकद दी जाएगी। जिस राशि के लिए प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उस राशि का एक हिस्सा नकद दिया जाएगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए भुगतान
राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की शेष राशि का 10 प्रतिशत पिछले पांच महीनों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ में जमा की जाएगी या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में दी जाएगी।